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यमुनानगर में अवैध स्क्रीनिंग प्लांट का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

Recommendation to cancel the license of illegal screening plant in Yamunanagar

खान एवं भूविज्ञान विभाग, यमुनानगर ने खनिजों के अवैध खनन, व्यापार और परिवहन में संलिप्तता के कारण व्यासपुर उप-मंडल के धनौरा गांव में एक स्क्रीनिंग प्लांट के खनिज डीलर लाइसेंस (एमडीएल) को रद्द करने की सिफारिश की है।

खनन अधिकारी विनय शर्मा ने 16 फरवरी को हरियाणा के खान एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर तत्काल लाइसेंस रद्द करने का आग्रह किया। स्क्रीनिंग प्लांट हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एचएमजीआईएस) पोर्टल पर पंजीकृत नहीं था, लेकिन कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित पाया गया।

शर्मा ने पत्र में कहा, “एमडीएल धारक आदतन अपराधी है और लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर अंकुश लगाने तथा सरकारी राजस्व की हानि को रोकने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।”

खान एवं भूविज्ञान विभाग और हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की संयुक्त टीम ने 15 फरवरी को धनौरा स्क्रीनिंग प्लांट का निरीक्षण किया और पाया कि यह अवैध रूप से चल रहा है। टीम को अवैध रूप से खनन खनिजों से लदे चार वाहन और अवैध संचालन में लगी दो मशीनें भी मिलीं।

राज्य खनन नियम 2012 के अनुसार, सभी चार वाहनों और दो मशीनों को जब्त कर रंजीतपुर पुलिस चौकी भेज दिया गया। छापेमारी का नेतृत्व खनन निरीक्षक रोहित राणा ने किया।

खनन अधिकारी विनय शर्मा ने आश्वासन दिया कि यमुनानगर में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो और जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डीएलटीएफसी) के समन्वय से संयुक्त निरीक्षण और छापेमारी जारी रहेगी।

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