भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 20 और 21 जुलाई को मंडी जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।
यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के उपायुक्त और अध्यक्ष अपूर्व देवगन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत जारी किया गया है, ताकि संभावित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बीच छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, मंडी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, निजी शिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र और निजी डे केयर सेंटर 20 और 21 जुलाई को बंद रहेंगे। यह बंदी शिक्षकों और अन्य सभी कर्मचारियों पर भी लागू होती है।
हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आवासीय शिक्षण संस्थानों, आईआईटी मंडी, श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नेरचौक और अन्य चिकित्सा शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इन संस्थानों में निर्धारित परीक्षाएं योजना के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।
उपायुक्त देवगन ने कहा कि यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा के हित में लिया गया है, क्योंकि अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़, पेड़ गिरने, सड़क अवरोध और बारिश से संबंधित अन्य खतरों का खतरा बढ़ गया है।
उपायुक्त ने सभी संबंधित सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को दो दिनों की अवधि के दौरान बंद के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौजूदा मौसम चेतावनी के दौरान जारी आधिकारिक सलाहों का पालन करने का आग्रह किया है।

