हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिमकेयर योजना के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा जारी किए गए विधिवत अनुमोदित बिलों का भुगतान 25 मार्च या उससे पहले जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने ऊना स्थित मातृ मेडिसिटी एंड ऑर्थोकेयर अस्पताल और कांगड़ा जिले के बीर स्थित डॉ. नीना पाहवा मैटरनिटी होम द्वारा दायर याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पारित किया
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हिमकेयर योजना के तहत उनके बिल और दावे विधिवत स्वीकृत हो जाने के बावजूद भुगतान जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत बिल हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं, फिर भी राज्य सरकार ने राशि का वितरण नहीं किया है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर) के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के रूप में, वे लाभार्थियों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। 29 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के नकद रहित उपचार का कवरेज प्रदान किया जाता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके दावों का सत्यापन और अनुमोदन हो जाने के बाद, प्रतिवादी राज्य द्वारा भुगतान न करना मनमाना और अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि वैध रूप से स्वीकृत दावों को लगातार रोके रखने से उन्हें काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है।
प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए, अदालत ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की: “याचिकाकर्ताओं के प्रश्नगत योजनाओं के लिए प्रतिवादियों के अधीन सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होने और दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए उनके बिल/दावों को विधिवत अनुमोदित किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को इन्हें जारी न करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। ये योजनाएँ ‘किसी को पीछे न छोड़ने’ की प्रतिबद्धता के साथ सतत स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए बनाई गई हैं।” मामले पर आगे विचार के लिए 25 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है


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