November 3, 2025
Himachal

2003 के बाद नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन में राहत

Relief in pension for Class IV employees regularized after 2003

राज्य सरकार ने 15 मई, 2003 के बाद नियमित किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को अब पेंशन गणना के उद्देश्य से दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा करने वाले प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ मिलेगा।

एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कदम से विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन से वंचित रखा गया था। नए प्रावधान के तहत, दैनिक वेतनभोगी के रूप में 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा गिनी जाएगी। यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम, 1972 के तहत दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का एक और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद उनके पहले फैसलों में से एक राज्य में ओपीएस की बहाली थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, सुक्खू ने कहा कि प्रशासन अपने कर्मचारियों के हितों और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के उद्देश्य से कदम उठाना जारी रखेगा।

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