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आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, 30 जून तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Relief to Asaram Bapu from Rajasthan High Court, interim bail extended till June 30

जोधपुर, 7 अप्रैल । राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 30 जून तक बढ़ा दी है।

राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह निर्णय लिया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम की जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ाया था, जिसके बाद इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में भी आवेदन दायर किया गया था।

आसाराम के अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में संत आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया और जमानत की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में भी एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे कोर्ट ने तीन महीने के लिए स्वीकार किया था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले हुई सुनवाई में आसाराम के खिलाफ शिकायत करने वाले वकील ने कहा था कि वह प्रवचन कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने हमें कहा था कि इस संबंध में एक शपथ पत्र पेश किया जाए कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमने कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 30 जून तक बढ़ा दिया।

उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले में वही शर्तें लागू होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को दी थीं, जिनमें पुलिस गार्ड के साथ रहना और इलाज के लिए कहीं भी जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस दौरान आसाराम को समूहों में मिलकर सत्संग, प्रवचन आदि करने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में वायरल वीडियो के बारे में भी टिप्पणी की, जिसमें दावा किया गया था कि आसाराम ने सार्वजनिक रूप से सत्संग किया है। कोर्ट ने इन वीडियो को स्वीकार नहीं किया और इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं दी।

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