चंडीगढ़, 24 मई
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) की विशेष अदालत ने चार साल पहले दर्ज एक मामले में मलोया निवासी सरवन खान (36) को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
पुलिस ने आरोपी को 11 सितंबर, 2019 को 25 ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन (2 एमएल प्रत्येक) और 25 फेनिरामाइन मैलेट इंजेक्शन (10 एमएल प्रत्येक) के साथ यहां सेक्टर 39 में गिरफ्तार किया था।
आरोपी प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के कारणों को सही साबित करने में नाकाम रहे।
इस बीच, पांच साल पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक अलग मामले में विशेष अदालत ने कुलविंदर सिंह को बरी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को 2018 में कथित तौर पर 11 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के वकील यादविंदर सिंह संधू ने तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है।