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दिल्ली-एनसीआर में संशोधित जीआरएपी चरण-3 लागू, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली :   दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट और एक्यूआई के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद, संशोधित जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के संचालन के लिए रविवार को उप-समिति की बैठक हुई, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा की। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने निर्णय लिया है कि ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (401-450 एक्यूआई) से संबंधित जीआरएपी के चरण 3 को फिर से दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए, यह जीआरएपी के चरण 1 और चरण 2 के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा है, ताकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोका जा सके।

सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी गई है कि जीआरएपी के चरण 1 और चरण 2 के तहत कार्रवाई को और तेज किया जाए और चरण 3 के तहत कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों, स्टोन क्रशर और खनन और संबंधित गतिविधियों, औद्योगिक से संबंधित प्रतिबंध संचालन, ईंट भट्ठे, गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने वाले हॉट मिक्स प्लांट आदि के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, उप-समिति ने यह भी देखा कि पिछले 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट देखी गई, दिल्ली का एक्यूआई रविवार को 407 पर पहुंच गया।

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