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आरजी कर घोटाला: संदीप घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जमानत याचिका की दायर

RG tax scam: Sandeep Ghosh files bail plea in Calcutta High Court

कोलकाता, 28 अक्टूबर । आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व एवं विवादास्पद प्रिंसिपल ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई सोमवार को दूसरे भाग में ही हो सकती है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) घोष के खिलाफ समानांतर जांच कर रही है। पहली जांच आरजी कर में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में और दूसरी जांच इसी अगस्त में इसी अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के संबंध में है।

दूसरे मामले में घोष के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं बलात्कार और हत्या मामले की प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच का प्रभार सीबीआई को सौंप दिया।

सीबीआई ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल से भी पूछताछ की जा रही है।

इससे पहले, घोष ने मामले में कानूनी खर्च वहन करने के लिए अपनी सावधि जमा को समाप्त करने की अनुमति के लिए अपनी याचिका पर फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोष की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया था। सोमवार को दूसरे हाफ में जस्टिस सामंत की एकल पीठ के समक्ष भी यही मामला सुनवाई के लिए आ सकता है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे, जिसमें बताया गया है कि कैसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की पिछली शिकायतों को नजरअंदाज किया, जब घोष वहां के मामलों के प्रमुख थे।

ये दस्तावेज कुल 137 पृष्ठों के थे। डब्ल्यूबीजेडीएफ के एक प्रतिनिधि ने कहा, “दस्तावेजों में न केवल संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते हुए फंड के दुरुपयोग के मामले दिखाए गए हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में व्हिसलब्लोअर की शिकायतों को नजरअंदाज किया।”

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