रोपड़, 18 जनवरी
रोपड़ खनन विभाग ने क्षेत्र में कथित अवैध खनन के लिए 13 स्टोन क्रशरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। रोपड़ एसएसपी ने इन इकाइयों का पंजीकरण रद्द करने के लिए 1 नवंबर 2023 को विभाग को पत्र लिखा था।
इससे पहले 4 सितंबर, 2023 को, पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी में, न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि पुलिस स्पष्ट रूप से रोपड़ में अवैध खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिली हुई थी।
तत्कालीन रोपड़ एसएसपी विवेक शील सोनी द्वारा इस संबंध में लिखे जाने के बाद ही खनन विभाग द्वारा 13 स्टोन क्रशरों का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। एसएसपी ने अपने पत्र में कहा कि 13 स्टोन क्रशर मालिक बार-बार अवैध खनन में शामिल पाए गए, इसलिए उनका पंजीकरण रद्द करने और इकाइयों को सील करने की जरूरत है। एसएसपी के पत्र के 20 दिन बाद खनन विभाग ने इन स्टोन क्रशरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया था.
पत्र के अनुसार, नांगल के पास खेड़ा कल्मोट में गंगा स्टोन क्रशर मार्च 2022 से पांच बार अवैध खनन में शामिल पाया गया था और इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी तरह न्यू सतलुज स्टोन क्रशर यूनिट-1 और कलगीधर स्टोन क्रशर भी बुक हो चुके थे। अगस्त और सितंबर में खेड़ा कल्मोट में गरेवाल स्टोन क्रशर के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। नंगल के पास भल्लारी गांव में भल्ला स्टोन क्रशर के मालिक पर सितंबर में दो बार मामला दर्ज किया गया था।