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फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील दी गई

Rules for recruitment of pharmacy officers relaxed

हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत नए भर्ती होने वालों के लिए छह महीने के प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह कदम सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

2021 में फार्मासिस्ट के पद को ‘फार्मेसी अधिकारी’ के रूप में पुनः नामित किए जाने के बाद, इसके लिए न्यूनतम योग्यता को फार्मेसी में स्नातक डिग्री और अस्पताल-आधारित फार्मेसी सेवाओं में अनिवार्य छह महीने के प्रशिक्षण में बदल दिया गया था। हालांकि, सख्त मानदंडों के कारण योग्य उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो गई, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में रिक्तियां बढ़ गईं। इस समस्या के समाधान के लिए, मंत्रिमंडल ने नियमों से अनिवार्य छह महीने के प्रशिक्षण की आवश्यकता को हटाने को मंजूरी दे दी है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, “इस कदम से योग्य उम्मीदवारों की संख्या में काफी वृद्धि होने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।” एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने इस पद के लिए भर्ती अनुपात में बदलाव को मंजूरी दी। सीधी भर्ती का हिस्सा 75 से बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायक (ओटीए) के पद के लिए योग्यता को अद्यतन और युक्तिसंगत बनाने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध पद (राज्य समूह ‘सी’) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

पहले, इस पद के लिए योग्यता आवश्यकताओं में चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर जैसे संस्थानों से एक विशेष पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल था। हालांकि, ऐसे डिप्लोमा-स्तरीय पाठ्यक्रम 2009 में बंद कर दिए गए और उनकी जगह डिग्री-आधारित कार्यक्रम शुरू किए गए। संशोधन के बाद, सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/गणित) में 10+2 उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल टेक्नोलॉजी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीसिया) में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक होगा। हिंदी या संस्कृत के ज्ञान से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

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