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पटाखों की बिक्री मंडी के पड्डल मैदान तक सीमित

Sale of firecrackers limited to Paddal ground of Mandi

जन सुरक्षा के मद्देनजर मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने एक आदेश जारी कर पटाखों की बिक्री और भंडारण को मंडी के छोटे पड्डल मैदान तक सीमित कर दिया है। 15 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावी इस निर्देश का उद्देश्य दिवाली के त्यौहार के दौरान, खास तौर पर भीड़भाड़ वाले मंडी बाजार में आग के खतरों को रोकना है।

आदेश में निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, तथा उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को वैध लाइसेंस के बिना पटाखे बेचने की अनुमति नहीं है।

इन नियमों को लागू करने के लिए उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और एसडीएम सदर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले भर के एसडीएम को लोगों की सुरक्षा के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मंडी शहर में सदर एसडीएम को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि पड्डल ग्राउंड में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी स्टॉल लगाए जाएं और कहीं और अनधिकृत बिक्री न हो। प्रक्रिया को और अधिक विनियमित करने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

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