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संभल : सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मकान निर्माण मामले में नहीं पेश किए सबूत, एसडीएम ने लगाया जुर्माना

Sambhal: SP MP Ziaur Rahman Burke did not present evidence in house construction case, SDM imposed fine

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सांसद बर्क के खिलाफ बगैर नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करने पर कार्रवाई की गई है। उन पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

संभल की एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क का पक्ष 17 फरवरी को सुना जाएगा, जिसके बाद इस मामले में अंतिम फैसला होगा।

एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा, “आज संभल के सांसद की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, उन्होंने दोबारा सबूत पेश करने के लिए समय मांगा है। इससे पहले भी उन्हें कई बार मौका दिया गया, मगर वह कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। इसी के चलते आज उन पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है, उनका पक्ष सामने आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।”

उल्लेखनीय है कि इससे पहले उपजिलाधिकारी द्वारा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि दीपा सराय में चल रहे निर्माण कार्य का नक्शा पास नहीं कराया गया है, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसके लिए पहले 17 जनवरी का समय निर्धारित किया गया था। उसके बाद 23 और फिर 30 जनवरी का समय दिया गया था। मगर उनकी तरफ से अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी। इसके बाद, बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।

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