संभल, 24 फरवरी । उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी मामले में मोहलत मिली है। अब उन्हें सात मार्च को उपस्थित होकर अपने साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे।
अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग नवीन गौतम ने बताया कि सपा सांसद को साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए सात फरवरी तक तिथि तय थी। लेकिन, उन्होंने आगे की तिथि मांगी, जिसे बढ़ाकर 7 मार्च कर दिया गया है। अब उन्हें 7 मार्च को उपस्थित होना है। अगर वह साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं, तो उस पर समीक्षा होगी। अगर उपस्थित नहीं होते, तो चार्ज बना होगा, उसी पर अमल होगा।
17 दिसंबर 2024 को संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली विभाग की टीम ने स्मार्ट मीटर लगाया था, जबकि 19 दिसंबर को बिजली विभाग ने उनके घर का बिजली लोड चेक किया था, इस पर बिजली विभाग ने पाया कि सपा सांसद के घर पर चार किलोवाट के कनेक्शन पर 16 किलोवाट से अधिक का लोड है।
सांसद के मीटर की एमआरआई रिपोर्ट में बिजली का बिल शून्य दिखाई दिया। इस मामले में बिजली विभाग की ओर से सपा सांसद पर बिजली चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया।
इसके जवाब में सपा सांसद की ओर से कहा गया कि उनके घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है, इसके कारण उनके घर बिजली की खपत कम है, लेकिन सपा सांसद के जवाब को बिजली विभाग ने संतोषजनक नहीं माना।
बिजली विभाग की ओर से सांसद को नोटिस दिया गया है। संभल इलाके में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने उसी दौरान वहां छापेमारी की थी, इसमें बड़ी संख्या में अवैध बिजली के कनेक्शन पकड़े गए थे। इस दौरान एक मकान की छत से कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की थी।
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