October 6, 2024
Himachal

संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाया गया: सुप्रीम कोर्ट हटाए जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा

शिमला, 2 जनवरी संजय कुंडू को मंगलवार को हिमाचल के डीजीपी पद से हटाकर प्रधान सचिव आयुष लगाया गया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट अपने निष्कासन के खिलाफ कुंडू की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की बात नहीं सुनी, जिसने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को उन्हें स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने शुरू में कहा था कि वह याचिका पर दिन में ही सुनवाई करेगी। बाद में इसने रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया और याचिका को विचार के लिए बुधवार को पोस्ट कर दिया।

कुंडू ने सोमवार को राज्य उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा के कथित उत्पीड़न की जांच को प्रभावित न करें।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 4 जनवरी से पहले डीजीपी और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री को अन्य पदों पर स्थानांतरित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “उन्हें जांच को प्रभावित करने का अवसर नहीं मिले”।

निशांत ने उच्च न्यायालय को एक ईमेल शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान का डर है क्योंकि उन पर “गुरुग्राम और मैक्लोडगंज में हमला” हुआ है। उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की थी कि उन्हें “शक्तिशाली लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वह लगातार मारे जाने के डर में जी रहे थे”।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि संबंधित अधिकारियों के कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद वह एफआईआर में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य है। पीटीआई इनपुट के साथ

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