जिला मजिस्ट्रेट डॉ. यश गर्ग ने मंगलवार को आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में सार्वजनिक सभा पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने मतगणना के लिए कालका और पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले ही अलग-अलग स्ट्रांग रूम बना लिए हैं।
डीएम गर्ग ने बताया कि मतगणना केंद्रों के आसपास कोई असामाजिक तत्व नजर न आए, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए पंचकूला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के लिए सेक्टर 1 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
डीसी के आदेश के अनुसार स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही क्षेत्र में किसी भी तरह की असामाजिक या अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीएम गर्ग ने कहा कि दोनों मतगणना केंद्रों और जिला प्रशासनिक परिसर के 200 मीटर के भीतर आग्नेयास्त्र, गंडासा, चाकू, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा।
प्रशासन ने 4 जून को जिले में शराब की बिक्री और परोसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
मतदाता ऑनलाइन परिणाम देख सकते हैं
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने बताया कि चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम देखने के लिए वेबसाइट शुरू की है। उन्होंने बताया कि मतदाता हेल्पलाइन एप के माध्यम से लोग अपने घर पर ही परिणाम देख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि निवासी चुनाव नतीजों की अपडेट रिपोर्ट ईसीआई की वेबसाइट (results.eci.gov.in) या वोटर हेल्पलाइन ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती मंगलवार को होगी, जो सुबह 8 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के प्रत्येक दौर की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी।
उन्होंने बताया कि केंद्रों पर पर्याप्त संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मतगणना केंद्रों पर चुनाव एजेंट नियुक्त करने के बारे में भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। प्रशासन ने मतगणना हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरे और एलईडी भी लगाए हैं। प्रत्येक राउंड का परिणाम एआरओ द्वारा घोषित किया जाएगा। मतगणना टीमों में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं। वे बाहर से मोबाइल फोन सहित कुछ भी नहीं ला सकेंगे।