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चिंतपूर्णी मेले को लेकर ऊना में धारा 144 लागू

एक, 28 दिसंबर

ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय नव वर्ष मेले के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने आज सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून बनाए रखने के आदेश जारी किए और इस अवधि के दौरान आदेश दिए।

आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 जनवरी तक पूरे जिले में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग, ब्रास बैंड बजाना और ड्रम या अन्य बजाना संगीत वाद्ययंत्र भी प्रतिबंधित रहेंगे।

मुख्य सड़क के 300 मीटर के दायरे में निजी व्यक्तियों द्वारा लंगर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी को भी श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाने की अनुमति नहीं है।

राघव शर्मा ने कहा कि मेला अवधि के दौरान पटाखों के उपयोग और पॉलिथीन बैग ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो अपराधी के खिलाफ कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा कि मंदिर में आने वाले भक्तों को ‘दर्शन’ से पहले निर्दिष्ट कंप्यूटर काउंटरों पर अपना पंजीकरण कराना होगा जो विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।

 

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