January 31, 2025
Haryana

सिरसा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए धारा 163 लागू

Section 163 applied for Sirsa University examinations

जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आगामी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 लागू की जाएगी। परीक्षाएं सिरसा में सीवी रमन बिल्डिंग, साइंस ब्लॉक और गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, एसईएस कैंपस में होंगी।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षाएं 11 अक्टूबर तक चलेंगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को हथियार या अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों में केवल नामित कर्मचारियों और अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

इसके अलावा, परीक्षा अवधि के दौरान इस 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी। ये प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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