6 दिसंबर को किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर सिरसा प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित किसान संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर यह आदेश जारी किए हैं। ये संगठन शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं।
यह आदेश पांच या उससे अधिक लोगों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाता है और विरोध प्रदर्शन, जुलूस या कार, ट्रैक्टर और ट्रक जैसे वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, जिससे व्यवधान पैदा हो। यह आदेश मार्च के दौरान हथियारों, ज्वलनशील पदार्थों या लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाता है। इसके अलावा, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने या कानून प्रवर्तन के साथ टकराव होने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
एसपी विक्रांत भूषण ने कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर मलौट, बठिंडा और मुसाहिबवाला सहित प्रमुख पुलिस चौकियों का दौरा किया। दिल्ली की ओर किसानों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ये स्थान महत्वपूर्ण हैं। भूषण ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय पर जोर दिया।
गौरतलब है कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित डबवाली में 13 फरवरी, 2024 को किसानों के आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान सिरसा और डबवाली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की थी। ऐसा पंजाब के किसानों को सिरसा के रास्ते दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के लिए किया गया था। डबवाली और पन्नीवाला मोटा के पास लगाए गए बैरिकेड करीब छह महीने तक लगे रहे, जिससे लोगों को भारी असुविधा हुई।
जबकि अधिकारी मार्च की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलाख ने कहा है कि वे शंभू से निर्धारित मार्ग का सख्ती से पालन करेंगे और वैकल्पिक मार्ग नहीं अपनाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की बैरिकेडिंग से लोगों की आवाजाही में काफी व्यवधान पैदा हो सकता है, जैसा कि पहले भी देखा गया है, जब किसानों को रोकने के लिए प्रमुख सड़कों पर बाधाएं और लोहे की कीलें लगाई गई थीं।