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एसजीपीसी ने 2 सिख अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं करने पर केंद्र की आलोचना की

SGPC criticizes Center for not appointing 2 Sikh advocates as High Court judges

अमृतसर, 22 नवंबर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित पांच में से दो सिख अधिवक्ताओं की नियुक्ति को रोकने के लिए भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा की है।एसजीपीसी प्रमुख ने इसे सिखों के साथ भेदभाव करार देते हुए कहा कि केंद्र को तुरंत दोनों की नियुक्ति करनी चाहिए. एक बयान में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी केंद्र को कठघरे में खड़ा करती है.

धामी ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि किस नीति के तहत यह कदम उठाया गया, जबकि अनुशंसित पांच में से तीन नियुक्तियों की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा, ”देश में पहले से ही सिख अल्पसंख्यक हैं और अगर उनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया सरकार की नीति बन जाती है, तो इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता.”

धामी ने कहा कि केंद्र को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सिख न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर उच्च न्यायालय में।

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