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शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका, विदेश यात्रा की नहीं मिली अनुमति

Shilpa Shetty gets a setback from Bombay High Court, denied permission to travel abroad

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।

पति-पत्नी ने एक याचिका में 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुकेट में छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी।

शिल्पा और राज की ओर से वकील निरंजन मुंदरगी और केरल मेहता ने तर्क दिया कि 2021 में दर्ज एक पुराने मामले के बावजूद, दोनों ने कई बार विदेश यात्रा की और हमेशा जांच में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि चल रही जांच के दौरान भी दंपति को यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।

हालांकि, मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा और राज के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के दो मामले लंबित हैं, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की छूट से मना कर दिया है।

याचिका में शिल्पा और राज ने आने वाले समय में अपनी दूसरी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें 21 से 24 अक्टूबर तक काम के लिए लॉस एंजिल्स, 26 से 29 अक्टूबर तक अपने होटल बैस्टियन के विस्तार के लिए कोलंबो और मालदीव, और 20 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक राज कुंद्रा के माता-पिता से मिलने के लिए दुबई और लंदन की यात्रा करनी है।

कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी।

बता दें कि इसी साल अगस्त में मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। सितंबर में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

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