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शिमला: जेल अधिकारियों को मिला नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण

Shimla: Jail officers get training on new criminal laws

शिमला, 6 मार्च हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू) के सहयोग से जेल और सुधार सेवाएं विभाग द्वारा नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र 4 मार्च को आयोजित किया गया था और यह 6 मार्च को शुरू होने वाला है। यह कार्यक्रम राज्य के जेल अधिकारियों और जेल अधीक्षकों के लिए विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के रोस्टर में भारतीय न्याय संहिता (2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023) जैसे नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा और प्रशिक्षण शामिल है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं।

जेल एवं सुधार सेवा के महानिदेशक एसआर ओझा, जो उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, ने कहा कि नए अधिनियम आपराधिक न्याय प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम हमें अपने प्रशिक्षकों को कानूनों से परिचित कराने और उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निचले कैडर को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाने का अवसर देता है।”

कार्यवाहक कुलपति चंचल कुमार सिंह ने कहा कि नए आपराधिक कानून पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेंगे। कुमार ने कहा, “नए कानून व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण में सहायता करेगा।”

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