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शिमला नगर निगम अदालत संजौली मस्जिद में ‘अवैध निर्माण’ पर फैसला करेगी

Shimla Municipal Corporation court to decide on 'illegal construction' in Sanjauli Masjid

एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का फैसला नगर आयुक्त की अदालत में होगा। मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होगी, जिसमें तय होगा कि ‘अनधिकृत निर्माण’ को तोड़ा जाए या नहीं।

निगम के अनुसार, संजौली में स्थित एक धार्मिक स्थल की इमारत के अंदर कथित तौर पर अनाधिकृत निर्माण हुआ है। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने मुकदमा लड़ा है।

शिमला नगर निगम आयुक्त ने बताया कि मामले की सुनवाई आयुक्त की अदालत में तय की गई है, जिसमें अनधिकृत निर्माण के बारे में आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मामले से जुड़ी सभी रिपोर्टें मंगवा ली गई हैं और शनिवार को आगे का फैसला लिया जाएगा।”

यह मामला तब प्रकाश में आया जब संजौली और आस-पास के इलाकों के स्थानीय निवासियों ने 1 सितंबर को एक रिहायशी इलाके में मस्जिद के भीतर “अवैध निर्माण” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारे लगाए और मस्जिद को तुरंत गिराने की मांग की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मस्जिद की कई मंजिलों का निर्माण बहुत कम समय में अवैध रूप से किया गया था।

हालाँकि, यह विरोध प्रदर्शन दो समुदायों के कुछ व्यक्तियों के बीच झड़प के बाद शुरू हुआ, जिसमें एक स्थानीय निवासी घायल हो गया। इस बीच, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “यह किसी विशेष समुदाय या धर्म का सवाल नहीं है, बल्कि यह अनधिकृत निर्माण का मामला है।”

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