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दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका, शराब नीति मामले में गिरफ्तारी पर रोक नहीं

Shock to Kejriwal from Delhi High Court, no stay on arrest in liquor policy case

नई दिल्ली, 21 मार्च दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में गुरुवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

ईडी ने सीएम अरविन्द केजरीवाल को नौवां समन भेजा था, जिसमें उन्हें गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा, “हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते।”

इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

केजरीवाल को ईडी नौ समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए थे।

उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को भी तलब किया था।

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