हरियाणा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने और प्रथम अपील पर उचित सुनवाई न करने के लिए हरियाणा श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को 9 फरवरी, 2026 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य समन्वयक और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष ने 30 जनवरी, 2025 को श्रम विभाग में आवेदन देकर श्रमिक कल्याण हेतु एकत्रित श्रम उपकर और श्रमिक पंजीकरण के विवरण से संबंधित नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग ने 6 फरवरी, 2025 को आरटीआई आवेदन को बोर्ड के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित कर सूचना उपलब्ध कराने को कहा।
लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। सुभाष ने बताया कि इसके बाद 30 अप्रैल, 2025 को प्रथम अपील दायर की गई, लेकिन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने न तो सुनवाई की और न ही निर्धारित समय में कोई आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 30 जून, 2025 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की माँग की।
आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष ने 30 जनवरी, 2025 को श्रम विभाग में आवेदन दायर कर श्रमिकों के कल्याण हेतु एकत्रित श्रम उपकर और श्रमिकों के पंजीकरण के विवरण से संबंधित नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। श्रम विभाग ने 6 फरवरी, 2025 को आवेदन को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के राज्य लोक सूचना अधिकारी को भेजकर सूचना उपलब्ध कराने को कहा। लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
सुभाष ने बताया कि दूसरी अपील दायर होने के बाद बोर्ड के संयुक्त सचिव-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने 5 अगस्त, 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की, लेकिन तब भी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।

