चंडीगढ़, 13 अगस्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की छुट्टी पर बाहर आ गए। रोहतक डिवीजनल कमिश्नर द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
अपनी अस्थायी रिहाई अवधि के दौरान डेरा प्रमुख उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम जाएंगे। 9 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एसजीपीसी की उस याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसमें राम रहीम को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा था कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी मनमानी या पक्षपात के विचार किया जाना चाहिए।
राम रहीम ने इस वर्ष जून में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 21 दिन की छुट्टी देने का निर्देश देने की मांग की थी। 29 फरवरी को उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह उसकी अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को आगे पैरोल न दे।
राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सज़ा काट रहा है। उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था।
इस वर्ष मई में उच्च न्यायालय ने 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य को बरी कर दिया था और मामले में “दोषपूर्ण और अस्पष्ट” जांच का हवाला दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने करीब 20 साल पुराने हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम को अपने सह-आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।