October 4, 2024
Himachal

सोलन नगर निगम पर पुराने कचरे के अनुचित निपटान के लिए 9.9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने में लगातार विफल रहने पर सोलन नगर निगम (एमसी) पर 9.9 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है।

समय सीमा बढ़ाई गई यह जुर्माना 28 सितंबर को 198 दिनों की अवधि के लिए 19 दिसंबर 2023 से 4 जुलाई 2024 तक लगाया गया था सलोगरा संयंत्र में डंप किए गए पुराने कचरे को फरवरी के अंत तक उठाया जाना था, लेकिन समय सीमा बढ़ाकर 14 मई कर दी गई। 28 जून, 2024 को सलोगरा साइट के निरीक्षण के दौरान, एसपीसीबी अधिकारियों ने पाया कि कचरे के रिसाव को रोकने के लिए वहां कोई वैज्ञानिक संग्रह, चैनलिंग और उपचार सुविधा नहीं थी।

वर्षों से जमा हो रहे इस कचरे को कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सलोगरा में एक जर्जर निपटान सुविधा में फेंक दिया जाता है। इससे पहले भी इस तरह के उल्लंघन के लिए नगर निगम पर कई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। परवाणू में एसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल राव ने कहा, “यह जुर्माना 28 सितंबर को 198 दिनों की अवधि के लिए 19 दिसंबर, 2023 से 4 जुलाई, 2024 तक लगाया गया था। नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करना है, ऐसा न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पांच साल तक की कैद भी शामिल है।”

उन्होंने कहा कि यदि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो शेष अवधि के लिए नगर निकाय पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों को चेतावनी दी गई है कि वे जल निकायों के किनारे ठोस अपशिष्ट का निपटान न करें तथा हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसका उचित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान सुनिश्चित करें।

विरासत में मिले कचरे को फरवरी के अंत तक उठाया जाना था, लेकिन समय सीमा बढ़ाकर 14 मई कर दी गई। 28 जून को सलोगरा स्थल के निरीक्षण के दौरान, एसपीसीबी अधिकारियों ने पाया कि कचरे के रिसाव को रोकने के लिए वहां कोई वैज्ञानिक संग्रह, चैनलिंग और उपचार की सुविधा नहीं थी।

निरीक्षण दल को सलोगरा साइट पर आवारा मवेशी, तीखी गंध और मक्खियाँ मिलीं। इससे पता चलता है कि इलाके में पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

कचरे के वैज्ञानिक निपटान में लगे कर्मचारियों के लिए दस्ताने, जूते, मास्क और फ्लोरोसेंट जैकेट जैसे व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

नगर निगम को 7 मार्च, 30 मार्च, 2 जुलाई और 5 जुलाई को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन नियमित रूप से देखा गया। नगर निगम को यह भी चेतावनी दी गई थी कि इस तरह के लापरवाह व्यवहार के लिए पर्यावरण दंड (मुआवजा) लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी सलोगरा सुविधा में भारी मात्रा में विरासत अपशिष्ट डंप पाया गया। साथ ही, वहां कोई लीचेट उपचार सुविधा भी नहीं थी।

नगर निगम को निर्देश दिया गया था कि वह खुले में फेंके जा रहे कचरे के कारण लीचेट और सतही अपवाह को लाइन वाली नालियों में एकत्र करने की सुविधा के साथ अभेद्य आधार प्रदान करे। लेकिन इन उपायों को लागू नहीं किया गया।

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