पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि मोहाली आबकारी टीम और मोहाली पुलिस पर आधारित विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने हंडेसरा के पास एक ट्रक को रोका, जिसमें 220 पेटी शराब जब्त की गई, जिस पर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” लिखा हुआ था।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई चंडीगढ़ (यूटी) से अवैध शराब की तस्करी की लगातार समस्या से निपटने के लिए पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में शुरू किए गए विशेष अभियान का हिस्सा है।
अभियान का विवरण देते हुए आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह जब्ती हाल के दिनों में हुई छह प्रमुख घटनाओं में से एक है, जहां चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1)(14) और 78(2) के अंतर्गत पुलिस स्टेशन हंडेसरा में एफआईआर नंबर 01 दिनांक 11.01.2025 दर्ज की गई है।
इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़ से शराब तस्करी के अन्य मामलों के संबंध में मोहाली जिले के विभिन्न पुलिस थानों में छह और एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न ब्रांडों की 42 पेटियां जब्त की गई हैं।
मंत्री चीमा ने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष में 31.12.2024 तक चंडीगढ़ शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 30,096 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस दोनों ही शराब तस्करी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपना रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब पुलिस के निरंतर सहयोग से चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा तथा शराब तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने जोर देकर कहा कि शराब की तस्करी अवैध है, एक दंडनीय अपराध है तथा पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा अपराधियों को कानून के अनुसार गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे राज्य को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि से बचाने के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में विभाग को सूचित करें।