N1Live Chandigarh पंचकुला में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर स्टोर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
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पंचकुला में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर स्टोर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

पंचकुला, 21 फरवरी

पंचकुला नगर निगम की एक टीम ने अभयपुर गांव में एक जनरल स्टोर के मालिक पर एकल-उपयोग प्लास्टिक रखने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एमसी की टीम शहर में अपनी छापेमारी के तहत अभयपुर गांव में निषाद जनरल स्टोर पहुंची और थोड़ी मात्रा में प्लास्टिक और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुएं बरामद कीं।

टीम ने दुकान से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक सामान और पॉलिथीन बैग जब्त कर लिए।

नगर निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अविनाश सिंगला ने कहा कि उनकी टीमें उन दुकानों और दुकानों की पहचान करने के लिए शहर भर में छापेमारी कर रही हैं जो अभी भी एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने फरवरी में 117 चालान जारी किए हैं और अब तक कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।”

नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि एकल-उपयोग प्लास्टिक में प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, स्ट्रॉ और सोडा या पानी की बोतलें शामिल हैं जिन्हें उपयोग, उत्पादन या भंडारण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

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