October 18, 2024
Himachal

6 वर्ष से कम आयु के छात्रों को कक्षा 1 में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि छह वर्ष से कम आयु के और प्री-स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर चुके छात्रों को 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने उन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिनकी आयु 30 सितंबर, 2024 को भी छह वर्ष से कम थी और जिन्होंने अपना प्री-स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था, लेकिन उन्हें कक्षा एक में प्रवेश देने से मना किया जा रहा था।

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत उठाई है कि 24 नवंबर, 2023 और 16 फरवरी, 2024 को जारी किए गए संचार के माध्यम से, राज्य सरकार ने एनईपी-2020 के प्रावधानों को मनमाने तरीके से लागू करने का फैसला किया और इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में छात्रों (संभवतः हजारों में) को उच्च किंडरगार्टन कक्षा (यूकेजी) को दोहराना होगा, जिससे न केवल उनके बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक विकास में बाधा आएगी, बल्कि गरीब छात्रों को पैसे की भी हानि होगी।

अदालत ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा, “बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया है। आरटीई ने छह से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। अधिनियम के तहत “बच्चे” शब्द का अर्थ छह से 14 वर्ष की आयु का लड़का/लड़की है। उक्त अधिनियम के अनुसार, “प्राथमिक शिक्षा” शब्द का अर्थ कक्षा 1 से आठवीं तक की शिक्षा है।

अदालत ने कहा, “इस पृष्ठभूमि में, एनईपी-2020 के आगमन से पहले, हम छह साल से कम उम्र के छात्र के कक्षा 1 में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं देखते हैं। हालांकि, ऐसा छात्र छह साल की उम्र से पहले प्राथमिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।

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