November 25, 2024
Punjab

पंचायत चुनाव योजना प्रस्तुत करें या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों: उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य चुनाव अधिकारी से कहा

चंडीगढ़, 7 दिसंबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जब तक कि ग्राम पंचायत चुनावों का कार्यक्रम पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता।

न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत का निर्देश जसविंदर कौर और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर अदालत की अवमानना ​​​​याचिका पर आया। पीठ ने राज्य के वकील के अनुरोध पर मामले को 7 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। “पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त को सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है; जब तक कि ग्राम पंचायत चुनावों का कार्यक्रम अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

सुनवाई की पिछली तारीख पर उच्च न्यायालय को बताया गया था कि सरपंचों की 431 रिक्त सीटों, पंचों की 2,914, पंचायत समिति सदस्यों की 81 और जिला परिषद सदस्यों की 10 सीटों के बारे में जानकारी राज्य चुनाव आयोग को 27 मार्च के पत्र के माध्यम से भेजी गई थी। पीठ को यह भी बताया गया कि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और पंच-सरपंचों के आम चुनाव 30 दिसंबर, 2018 को हुए थे और कार्यकाल 18 सितंबर और 29 दिसंबर को समाप्त हो रहे थे।

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