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सुखु सरकार सदन में नशा विरोधी कानून पेश कर सकती है

Sukhu Government May Introduce Anti-Drug Law in the House

स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने आज कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा विरोधी अधिनियम लाने पर विचार कर रही है ताकि नशा तस्करों पर नकेल कसी जा सके। शांडिल ने कहा, “यह कानून नशे से जुड़े अपराधों में और भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। सरकार नशा तस्करों को बर्दाश्त नहीं करेगी और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए पहले से ही मजबूत और प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2,515 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए।

पिछली भाजपा पर नशीली दवाओं के खतरे पर आंखें मूंद लेने और एनडीपीएस अधिनियम की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शांडिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के चार महीने बाद अधिसूचना जारी की और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। “यह कानूनी प्रावधान अधिकारियों को नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल बार-बार अपराध करने वालों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। अब तक, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत 81 मामले पेश कर चुके हैं,” शांडिल ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देशों के बाद पुलिस ने नशा तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है और उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया है। शांडिल ने कहा, “पिछले तीन सालों में नशे के कारोबार से अर्जित 16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें से 9 करोड़ रुपये की संपत्ति पिछले साल ही जब्त की गई थी।”

मंत्री ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए समर्पित एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, “इस एसटीएफ के पास निर्णायक कार्रवाई करने और बढ़ते नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक अधिकार होंगे। राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और सरकार पड़ोसी राज्यों से हिमाचल में मादक पदार्थ लाने की कोशिश करने वाले ड्रग तस्करों को रोकने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत कर रही है।”

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