फरीदकोट, 2 दिसंबर पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी 2015 कोटकपूरा पुलिस फायरिंग घटना में जमानत बांड भरने के लिए आज फरीदकोट के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।
हालांकि सैनी पहले से ही जमानत पर थे, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2023 में दायर एक पूरक आरोपपत्र में आरोपी पुलिस अधिकारियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने के इरादे को छिपाने के लिए दो नए आरोप जोड़े।
सैनी और अन्य आरोपियों, जिनमें निलंबित आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल, तत्कालीन फरीदकोट एसएसपी सुखमंदर सिंह मान और तत्कालीन कोटकपुरा SHO गुरदीप सिंह पंढेर शामिल हैं, को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 118 और 119 के तहत नए आरोपों के लिए जमानत लेनी होगी।
पिछले सप्ताह कोटकपूरा कांड से संबंधित मुकदमे की सुनवाई फरीदकोट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपी गई थी।
चूंकि इस मामले की सुनवाई बहबल कलां पुलिस फायरिंग घटना की सुनवाई के साथ होनी है, इसलिए अदालत ने लंबित जांच, यदि कोई हो, के संबंध में एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मामले की तारीख दो दिसंबर तय की गई है।