July 21, 2025
Haryana

हरियाणा मार्केटिंग घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से बचाया

Supreme Court protects actor Shreyas Talpade from arrest in Haryana marketing scam case

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अभिनेता श्रेयस तलपड़े को एक सोसायटी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।

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न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया।

सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल की शिकायत पर अभिनेता और ब्रांड एंबेसडर तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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अंतिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने “ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को ब्रांड एंबेसडर के रूप में बढ़ावा दिया।”

सोनीपत के मुरथल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजीत सिंह ने कहा कि शिकायत एक मल्टी-मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ थी जिसकी जांच की जा रही है।

दोनों अभिनेताओं के बारे में एसीपी ने कहा था, “आरोप लगाया गया है कि वे इसके ब्रांड एंबेसडर थे और पीड़ित ऐसी हस्तियों के कारण निवेश के लिए आकर्षित होते हैं। शिकायत में उनका नाम भी शामिल है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब उनकी भूमिका की जाँच की जाएगी।”

अंतिल की शिकायत पर 22 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 (2), 318 (2) और 318 (4) के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी सहित विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सोसायटी ने “वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा देने का गंभीर अपराध” किया है।

शिकायत के अनुसार, समिति का गठन बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत किया गया था और इसने 16 सितंबर, 2016 से हरियाणा सहित कई राज्यों में काम करना शुरू कर दिया था।

इसमें कहा गया है, “इसका मुख्य कार्य सावधि जमा और आवर्ती जमा जैसी बचत योजनाएँ प्रदान करना था। इसने खुद को एक भरोसेमंद और सुरक्षित वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया और निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें मनाने के लिए व्यापक प्रचार किया। यह मॉडल मल्टी-लेवल मार्केटिंग पर आधारित था, जिससे निवेशकों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई।”

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बेहतर रिटर्न का वादा करते हुए सोसायटी ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और परिपक्वता राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में कुछ वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि 2023 में निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान बाधित होने लगा और “सोसायटी के अधिकारी सिस्टम अपग्रेडेशन का बहाना बनाकर देरी को सही ठहराने की कोशिश करते रहे।”

अंतिल ने दावा किया कि जब निवेशकों और एजेंटों ने सोसायटी के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें झूठे आश्वासन दिए गए।

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