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सुप्रीम कोर्ट ने 2022 मोरबी पुल ढहने के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत रद्द करने से किया इनकार

Supreme Court refuses to cancel bail of main accused in 2022 Morbi bridge collapse case

नई दिल्ली, 20 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में मोरबी पुल ढहने की घटना के मुख्य आरोपी को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने त्रासदी पीड़ितों के संघ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ओरेवा कंपनी के प्रबंधक दिनेश कुमार दवे को जमानत देने को चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में एक आदेश में आरोपी की जमानत याचिका को यह कहते हुए अनुमति दे दी थी कि दवे कंपनी के प्रबंध निदेशक के निर्देशों का पालन कर रहे थे और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे।

हालाँकि, न्यायमूर्ति निरज़र एस.देसाई की पीठ ने दवे को आदेश दिया था कि “अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के अलावा सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा समाप्त होने तक राजकोट और मोरबी जिलों में प्रवेश न करें”।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिपोर्ट में, विशेष जांच दल ने दवे और कंपनी के अन्य प्रमुख कर्मियों पर घटना के लिए सीधे जवाबदेही वहन करने का आरोप लगाया।

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