उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद के रूप में निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और कहता है कि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो।
याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ने कहा, “इस मामले में प्रतिवादी संख्या चार (अमृतपाल सिंह) ने कहा था कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं।”
पीठ ने कहा, “आप चुनाव याचिका दायर करें।”
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, लेकिन सिंह द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों से वह “बहुत आहत” हैं।
पीठ ने कहा, “यह साक्ष्य का मामला है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान हैं।”
पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, “धन्यवाद। इसे खारिज किया जाता है।”
5 जुलाई को सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल प्रदान की गई।