N1Live Haryana सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर कार्रवाई न करने पर हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई, मुख्य सचिवों को तलब किया
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सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर कार्रवाई न करने पर हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई, मुख्य सचिवों को तलब किया

Supreme Court reprimands Haryana and Punjab for not taking action on stubble burning, summons Chief Secretaries

उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने के मामले में दोषी पाए गए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाने को लेकर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और राज्य के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीएक्यूएम एक दंतविहीन बाघ बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर गैर-अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

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