January 23, 2025
National

मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए यूपी अधिकारियों के उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट

Supreme Court satisfied with the steps taken by UP authorities for the security of Mukhtar Ansari

नई दिल्ली, 16 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताया। अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आशंका जताई थी कि 2024 के चुनावों से पहले बांदा जेल में उनके पिता की हत्या करने की योजना है।

राज्य अधिकारियों द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था का विवरण देने वाले एक गोपनीय नोट का अध्ययन करने के बाद, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सुरक्षा उपाय काफी मजबूत प्रतीत होते हैं।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय जारी रखने का निर्देश दिया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में हिरासत में लिए गए मुख्तार अंसारी से मुलाकात न की जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल के अनुरोध पर मामले की आगे की सुनवाई जुलाई, 2024 के तीसरे सप्ताह में की जाएगी।

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा था कि यदि जरूरी हुआ तो यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी कि जेल के परिसर के भीतर अंसारी को कोई नुकसान न हो।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में मुख्तार अंसारी के बेटे ने दावा किया, “राज्य के अधिकारियों, प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं और पुलिस प्रतिष्ठान के भीतर के व्यक्तियों ने उस राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई है, जो उत्तर प्रदेश के मऊ से लगातार पांच बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है याचिकाकर्ता के पिता एक राजनीतिक दल से हैं, जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से राज्य में सत्ताधारी सरकार के विपक्ष में है। याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता के पिता, भाई और उनका परिवार राज्य द्वारा उत्पीड़न का निशाना बने हुए हैं।

याचिका में लाइव टेलीविजन पर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या और इसी तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में न्यायेतर हत्याओं का एक परेशान करने वाला ट्रेंड है।

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