April 4, 2025
Chandigarh

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 39 के अंतर्गत आने वाली मंडी स्थलों की अगली नीलामी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्टर 39 में नई मंडी में दुकान-सह-कार्यालय (एससीओ) साइटों की आगे की ई-नीलामी पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश से सेक्टर 26 सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली है, जिसने चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स, 2007 के अनुसार हाल ही में हुई नीलामी का विरोध किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड और संपदा कार्यालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं (एसोसिएशन और व्यापारियों) ने कहा कि चंडीगढ़ एस्टेट नियम, 2007 को उस मंडी पर लागू नहीं किया जा सकता, जहां दुकान का उपयोग केवल सब्ज़ियां बेचने वाले कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) तक ही सीमित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन अपने इस आश्वासन से पीछे हट गया कि वह पहले सेक्टर 26 मंडी के मूल आवंटियों को नई मंडी में साइट आवंटन में समायोजित करेगा, जो 50 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं।

इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यापारियों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे नीलामी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन और 59 व्यापारियों ने 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

याचिकाकर्ताओं ने नई मंडी में हाल ही में आयोजित 23 दुकान-सह-कार्यालयों (एससीओ) की नीलामी में चंडीगढ़ एस्टेट नियम, 2007 की प्रयोज्यता को चुनौती दी, और तर्क दिया कि ये नियम पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के दायरे से परे हैं। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने प्रशासन और लाइसेंसिंग के लिए पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 को अपनाया था।

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