नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि तीन जजों की बेंच 1 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की गई थी।
दया की उनकी याचिका एक दशक से अधिक समय से सरकार के समक्ष लंबित है। राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल 26 साल से जेल में है और उसके पास शीर्ष अदालत के फैसले के आधार पर एक ठोस मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार (अधिकार का अधिकार) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) का उल्लंघन किया गया है।
अदालत ने 28 सितंबर को राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर निर्णय लेने में केंद्र की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया था।
रोहतगी ने मंगलवार को बेंच के सामने जोर दिया, जिसमें जस्टिस एसआर भट और बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थे, कि राजोआना इस तरह के दंड के हकदार थे।