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सुप्रीम कोर्ट आज बिहार मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू करेगा

Supreme Court to resume hearing today on petitions challenging Bihar voter list revision

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम गायब होने की चिंताओं के बाद यह मामला राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है।

गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने छूटे हुए नामों के प्रकटीकरण के संबंध में न्यायालय के अंतरिम निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है। मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए सभी 65 लाख व्यक्तियों की बूथवार सूची बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दी गई है।

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ स्तरीय सहायकों (बीएलए) को ये सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं और वे लोगों को इसके पीछे की वजह समझने में मदद करेंगे। वे 24 जून, 2025 के एसआईआर आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार दावे, आपत्तियां या सुधार के अनुरोध दायर करने में भी व्यक्तियों की सहायता करेंगे।

न्यायालय द्वारा पारदर्शिता और जन-सम्पर्क पर दिए गए जोर के जवाब में, चुनाव निकाय ने कहा कि एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारियों के आधिकारिक हैंडल भी शामिल हैं, का उपयोग करके नागरिकों को छूटी हुई मतदाता सूची की ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्धता के बारे में सूचित करता है।

चुनाव आयोग ने पीड़ित मतदाताओं को निर्देश दिया है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं, तो वे अपने दावे वैध पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, के साथ प्रस्तुत करें।

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