N1Live National सुप्रीम कोर्ट खरीद-फरोख्त के आरोपों के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा
National

सुप्रीम कोर्ट खरीद-फरोख्त के आरोपों के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा

Supreme Court to review Chandigarh Mayor election records amid allegations of horse-trading

नई दिल्ली, 20 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने संभावित खरीद-फरोख्त की चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि वह चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों और मंगलवार को मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगा।

शीर्ष अदालत को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के स्पष्टीकरण पर सुनवाई करनी थी, जिन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित तौर पर “मतपत्रों को विकृत” किया था।

इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है।

अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से दिल्ली ले जाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया और चल रही खरीद-फरोख्त संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया।

मसीह ने पीठ के समक्ष पेश होकर पहले से ही विरूपित आठ मतपत्रों पर “एक्स” का निशान लगाने की बात स्वीकार की और आप पार्षदों पर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी पैदा करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि आप पार्षदों द्वारा किए गए व्यवधान के कारण उन्हें सीसीटीवी के जरिए स्थिति पर नजर रखनी पड़ी।

शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारी को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए सोमवार को हाजिर रहने के लिए बुलाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को पारित एक आदेश में कहा था, “सुनवाई के दौरान वीडियो अदालत में चलाया गया है। जैसा कि वीडियो में दिखाई देता है, रिटर्निंग ऑफिसर को अपने आचरण को समझाने के लिए लिस्टिंग की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष हाजिर रहना होगा।”

आप पार्षद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेन ड्राइव में दिए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था : “यह लोकतंत्र का मजाक है। वह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का आचरण है, वह कैमरे की तरफ देख रहा है और मतपत्र को विरूपित कर रहा है? यह स्पष्ट है कि उसने मतपत्रों को विरूपित किया है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने निगम की 7 फरवरी की बैठक को स्थगित करने का आदेश देते हुए कहा था कि मतपत्र और वीडियोग्राफी फुटेज सहित चुनाव से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में जब्त कर लिया जाएगा।

इसमें कहा गया था, “प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर हमारा मानना है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पवित्रता की रक्षा के लिए एक उचित अंतरिम आदेश की जरूरत थी, जिसे पारित करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है।”

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कुलदीप कुमार ने अभ्यास और नियमों को पूरी तरह से छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पार्टियों के नामांकित व्यक्तियों को वोटों की गिनती की निगरानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए सिरेे से चुनाव करवाने की प्रार्थना की।

Exit mobile version