N1Live Haryana हिसार की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तीन महीने में कार्रवाई करें: जिला नगर योजनाकार से हाईकोर्ट का आदेश
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हिसार की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तीन महीने में कार्रवाई करें: जिला नगर योजनाकार से हाईकोर्ट का आदेश

Take action against illegal colonies of Hisar within three months: High Court orders District Town Planner

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिसार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को अनधिकृत कॉलोनी स्थापित करने से संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने कैमरी गाँव निवासी संदीप द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कैमरी रोड पर अनधिकृत कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल की खंडपीठ ने 4 अगस्त को हिसार के जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि निजी प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है और आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता के 4 जुलाई के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। अदालत ने डीटीपी को निर्देश दिया कि वह अभ्यावेदन की जाँच करें और यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित अवधि के भीतर कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करें।

गौरतलब है कि हिसार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भी पाया है कि शहर के कैमरी रोड, तोशाम रोड, राजगढ़ रोड, मिर्जापुर रोड और बगला रोड पर कुछ अवैध कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने इन लोगों को नोटिस भी जारी किया है।

डीटीपी दिनेश कुमार के अनुसार, विभाग ने कुछ लोगों को नोटिस जारी किया है जो कथित तौर पर बिना लाइसेंस के अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी विकसित न हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता है, तो विभाग कार्रवाई करेगा।

जिले के हांसी कस्बे में भी, जिला नगर योजनाकार, हिसार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर नारनौंद रोड पर हांसी कस्बे में विकसित की जा रही गोकुलधाम कॉलोनी में प्लॉट, फ्लैट या व्यावसायिक इकाइयों की खरीद पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि 28 एकड़ में फैली इस कॉलोनी के पास हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से वैध लाइसेंस नहीं है।

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