December 12, 2024
Himachal

ऊंची इमारतें: हाईकोर्ट ने टाउन प्लानर को तलब किया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में 4000 वर्ग मीटर और 10000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर 13 से 20 मंजिला इमारतों की अनुमति देने के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य नगर योजनाकार को कल (12 दिसंबर) अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर पारित किया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र बड़ोग में अंधाधुंध और बेतरतीब निर्माण को उजागर किया गया था।

अपने पहले के आदेश में, न्यायालय ने पहाड़ी राज्य में ऊर्ध्वाधर निर्माण की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें क्रमशः 4000 वर्ग मीटर और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखंडों पर 13 से 20 मंजिला इमारतों की अनुमति दी गई थी। इस साल की शुरुआत में 24 सितंबर को जारी टीसीपी अधिसूचना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (13वां संशोधन) नियम, 2024 के तहत जारी की गई है।

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