March 25, 2026
National

तमिलनाडु चुनाव: आचार संहिता लागू होते ही शराब की बिक्री पर बढ़ी सख्त पाबंदी

Tamil Nadu elections: Strict restrictions on liquor sales as code of conduct comes into effect

25 मार्च । तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद अधिकारियों ने शराब की बिक्री पर कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं। साथ ही, इनका दुरुपयोग रोकने के लिए अब सभी आउटलेट कड़ी निगरानी में काम कर रहे हैं।

ये प्रतिबंध चुनाव आयोग के उन मानदंडों के अनुरूप हैं जिनका उद्देश्य मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाकर चुनावों के दौरान निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। चुनाव अवधि के दौरान कड़ी निगरानी को बनाए रखना है।

अधिकारियों ने बताया कि संशोधित नियमों के तहत, व्यक्तियों को केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही शराब खरीदने की अनुमति है, जिसके बाद वैध औचित्य के बिना इसका कब्ज़ा गैरकानूनी माना जाएगा।

निर्धारित सीमा में 4.5 लीटर इंडियन मेड फॉरेन स्पिरिट्स (आईएमएफएस) या आयातित शराब, 7.8 लीटर बीयर और नौ लीटर तक वाइन शामिल हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन टीमों को पूरे राज्य में अनुपालन की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। हमने सभी खुदरा दुकानों को बिना किसी अपवाद के इन सीमाओं को लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, “अनुमत मात्राएं केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए हैं और किसी भी उल्लंघन से कानून के अनुसार निपटा जाएगा।”

निगरानी को मजबूत करने के लिए, राज्य के 4,787 तस्माक आउटलेट्स पर होने वाले सभी लेनदेन को चेन्नई से संचालित एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य बिलिंग और वास्तविक समय डेटा अपलोड निगरानी प्रयासों का आधार बनेंगे।

इस कार्रवाई से चुनाव अवधि के दौरान, विशेष रूप से निजी कार्यक्रमों और सभाओं के लिए, आमतौर पर देखी जाने वाली थोक खरीदारी की प्रवृत्ति पर काफी हद तक अंकुश लगने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह की खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के प्रयासों के तहत निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

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