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तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘द केरला स्टोरी’ पर राज्य में कोई ‘शैडो बैन’ नहीं

Supreme Court, The Kerala Story

नई दिल्ली, तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माताओं ने जानबूझकर भ्रामक बयान दिया है कि राज्य सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर छद्म प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ने कहा कि मुस्लिम संगठनों के विरोध और आपत्ति के बावजूद फिल्म 19 थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन खराब रिस्पॉंस के चलते इसे हटा दिया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ने अपने हलफनामे में कहा: दुर्भावना से प्रेरित और प्रचार पाने के प्रयास में, याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि इसे बैन कर दिया गया है, जबकि तमिलनाडु अपने सकारात्मक दायित्व का निर्वहन कर रहा है जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग की जा सकती है। दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।

राज्य पुलिस ने तर्क दिया कि मल्टीप्लेक्स मालिकों ने फिल्म में किसी भी लोकप्रिय सितारों की अनुपस्थिति के कारण खराब बॉक्स ऑफिस संग्रह का हवाला देते हुए इसकी स्क्रीनिंग को रोकने का कारण बताया। इसने जोर देकर कहा कि राज्य कोई नियंत्रण नहीं रखता है और निर्णय थिएटर मालिकों का है और राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

पुलिस ने जोर देकर कहा कि कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद 5 मई को पूरे राज्य में थिएटर मालिकों को फिल्म दिखाने की सुविधा दी गई।

‘शैडो बैन’ के खिलाफ फिल्म निर्माता की याचिका पर शीर्ष अदालत के नोटिस पर पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक भी दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया है जो ये बताए कि तमिलनाडु ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाया है।

हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने 25 डीएसपी सहित 965 से अधिक पुलिस कर्मियों को 21 सिनेमाघरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जिन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग की थी।

शीर्ष अदालत ने 12 मई को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा था कि पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को उनके राज्यों में प्रदर्शित क्यों नहीं किया जा सकता।

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