चंडीगढ़, 17 जनवरी
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने एक सौर ऊर्जा संयंत्र कंपनी को शहर के एक निवासी को सौर संयंत्र की अधूरी स्थापना के लिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 1.1 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।
बयासी वर्षीय गुरपरताप सिंह साही ने वकील इंद्रजीत कौशल के माध्यम से अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने घर पर 5 किलोवाट सौर संयंत्र की स्थापना के लिए माहिरा मोहाली को 3.05 लाख रुपये का भुगतान किया था। लेकिन उनके बार-बार कहने के बावजूद कंपनी ने काम अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) भी घटिया उपकरणों की आपूर्ति करने और काम पूरा नहीं करने के लिए कंपनी की जांच करने में विफल रही।
CREST ने कहा कि शिकायतें मिलने और उसके बाद निरीक्षण के बाद, उसने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए इसे एक पक्षीय कार्रवाई कर दी गई।
आयोग ने कहा कि यह कृत्य सेवा में कमी के साथ-साथ कंपनी की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार है। शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए और कंपनी को शिकायतकर्ता को बचे हुए काम के लिए ब्याज सहित 1.1 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया।