N1Live Himachal पालमपुर में करदाताओं को नए आयकर अधिनियम में सुधारों और छूटों के बारे में जानकारी दी गई।
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पालमपुर में करदाताओं को नए आयकर अधिनियम में सुधारों और छूटों के बारे में जानकारी दी गई।

Taxpayers in Palampur were informed about the reforms and exemptions under the new Income Tax Act.

आयकर विभाग ने चंडीगढ़ स्थित आयकर आयुक्त (छूट) कार्यालय के तत्वावधान में पालमपुर के ब्लिस होटल में करदाता जागरूकता एवं संपर्क कार्यक्रम ‘प्रारंभ 2026’ का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत कर छूट प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना और ट्रस्टों, सोसाइटियों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करना था। पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं और टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया और आयकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत की।

यह कार्यक्रम चंडीगढ़ के आयकर आयुक्त (छूट) महेश ठाकुर और चंडीगढ़ रेंज के संयुक्त आयकर आयुक्त (छूट) नवीन कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ के सर्किल-2 के आयकर उपायुक्त (छूट) विकास खिचर और सोलन के आयकर अधिकारी (छूट) संदीप गिरी ने पंजीकरण प्रक्रिया समझाई और लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पेश किए गए नए प्रपत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी।

अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 1961 की तुलना में नए कानून द्वारा किए गए सरलीकरण और सुधारों पर प्रकाश डाला और धर्मार्थ एवं गैर-लाभकारी संगठनों पर उनके प्रभावों को समझाया। एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने कर संबंधी विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे। विभागीय अधिकारियों ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और हितधारकों से विस्तृत प्रतिक्रिया भी प्राप्त की।

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