January 12, 2026
Punjab

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में किशोर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई

Teenager sentenced to 20 years in prison for raping a minor

श्रीगंगानगर स्थित बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के तहत एक विशेष न्यायालय ने 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने पर 18 वर्षीय युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक हरबीर सिंह बराड़ ने बताया कि एफआईआर के अनुसार, 27-28 मार्च की रात को पीड़िता अपने घर के बाहरी कमरे में टीवी देख रही थी, तभी सरदारगढ़ निवासी असलम अली उर्फ ​​असलम खान और उसका एक अज्ञात साथी कमरे में घुस आए। दोनों ने बारी-बारी से पीड़िता का बलात्कार किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर हमला भी किया, जिससे उसे चोटें आईं। पीड़िता ने शोर मचाया, जिसके बाद उसके पिता, भाई और चाचा दौड़कर आए, लेकिन दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

पीड़ित ने असलम खान और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में असलम को रात 1:13 बजे अकेले पीड़ित के घर की ओर जाते देखा गया। किसी अन्य युवक की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई।

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