N1Live Himachal रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रवेश कर को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है।
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रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रवेश कर को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है।

The Aam Aadmi Party MLA from Ropar has entered and sent a legal notice to the Himachal Pradesh government.

रोपड़ से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक दिनेश चड्ढा ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य के बाहर पंजीकृत वाहनों पर टोल लगाने को चुनौती दी है, जिसके चलते अंतरराज्यीय कानूनी टकराव और भी तीव्र होने की आशंका है। भेदभावपूर्ण कराधान के आरोपों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 और राज्य की 2026-27 टोल नीति के तहत कथित रूप से संचालित टोल बैरियरों को तत्काल हटाने की मांग की गई है।

चड्ढा ने तर्क दिया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 का हवाला देते हुए कहा है कि किसी राज्य द्वारा ऐसे राजमार्गों पर लगाया गया कोई भी टोल संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है।

अपने दावों को न्यायिक मिसालों से पुष्ट करते हुए, विधायक ने मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसे मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसके बावजूद, नोटिस में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश टोल वसूलना जारी रखे हुए है, जो चाढा के अनुसार स्थापित कानून की जानबूझकर अवहेलना है।

नोटिस में उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा वाहनों के साथ कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार है। इसमें दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को टोल से छूट दी गई है, जबकि पंजाब सहित अन्य राज्यों के वाहनों पर टोल लगाया जाता है। चड्ढा का तर्क है कि यह वर्गीकरण उचित औचित्य के अभाव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का हवाला देते हुए, नोटिस में कहा गया है कि उचित कानूनी प्राधिकरण के बिना कोई कर या शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इसमें तर्क दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम केंद्र द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होता है, जिससे वर्तमान टोल वसूली असंवैधानिक हो जाती है।

इस बीच, इस मुद्दे ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने मांग की है कि पंजाब हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर पारस्परिक प्रवेश कर लगाए।

समिति के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि नांगल नगर परिषद ने जून 2025 में इस तरह का पारस्परिक कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही है, जो स्थानीय सरकार निदेशक के पास लंबित है।

पम्मा ने जोर देकर कहा कि केवल पारस्परिक प्रवेश कर लगाने से ही हिमाचल प्रदेश “पंजाब निवासियों द्वारा झेली जा रही पीड़ा को समझ पाएगा” और उसे उन टोल बाधाओं को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिन्हें उन्होंने अवैध बताया।

चड्ढा ने अनुपालन के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया है, ऐसा न करने पर उन्होंने उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी है, जिसमें अवमानना ​​की कार्रवाई की संभावना भी शामिल है।

परिवहन और कराधान को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पहले से ही सुलग रहे हैं, ऐसे में यह ताजा घटनाक्रम एक और गहरे टकराव का संकेत देता है, जो अब निश्चित रूप से कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है।

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