जवाली के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि कांत ने सोमवार को जवाली पुलिस स्टेशन में 10 नवंबर, 2019 को दर्ज चोरी के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380 और 379 के तहत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी अमित चौधरी और सुल्तान को चोरी का दोषी पाया और उन्हें एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, जवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पापलाह गांव में ईंट भट्ठे से सामग्री चोरी करने के लिए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सहायक जिला अटॉर्नी रवि कुमार के अनुसार, पुलिस ने जांच के दौरान जासुर स्थित दुर्गा ऑटो के स्क्रैप गोदाम से चोरी के लोहे के पाइप, शटरिंग प्लेट और अन्य सामान बरामद किए। जांच में पता चला कि चोरी का सामान गोदाम में रखा गया था।
इसके बाद, गोदाम प्रबंधक जगदीश सिंह उर्फ बिट्टू के खिलाफ चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के आरोप में आईपीसी की धारा 411 के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया। अदालत ने जगदीश सिंह को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

